नयी दिल्ली, 27 अक्टूबर (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी की सड़कों से ‘अनावश्क और खतरनाक’ अवरोधक हटाने की मांग करने वाली एक याचिका पर बुधवार को केंद्र और दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा। मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने केंद्र और दिल्ली क्लिक »-www.ibc24.in