छत्तीसगढ़
वन्नियार आरक्षण पर रोक क्यों नहीं लगाई जानी चाहिए: अदालत
चेन्नई, 24 अगस्त (भाषा) वन्नियार समुदाय को 10.5 प्रतिशत कोटे के विरोध में दायर जनहित याचिकाओं पर मंगलवार को सुनवाई करते हुए मद्रास उच्च न्यायालय ने कहा कि कोटे के तहत प्रवेश और नियुक्तियों पर रोक क्यों नहीं लगाई जानी चाहिए। न्यायमूर्ति एम एम सुंदरेश और न्यायमूर्ति एस कन्नम्मल की क्लिक »-www.ibc24.in