छत्तीसगढ़
महाराष्ट्र: कोचिंग कंपनी को शिकायतकर्ता को 10 हज़ार रुपये का मुआवजा और 40 हजार रुपये लौटाने को कहा
ठाणे, 19 अगस्त (भाषा) ठाणे जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने कोचिंग कक्षाओं का संचालन करने वाली एक कंपनी को एक शिकायतकर्ता को सेवा में कमी के एवज में 10,000 रुपये का मुआवजा और बेटे के कोचिंग शुल्क के रूप में शिकायतकर्ता द्वारा जमा किए गए 40,000 रुपये की राशि क्लिक »-www.ibc24.in