छत्तीसगढ़
बिना PUC वाहन चलाते पकड़ाए तो होगी 6 महीने की जेल या 10 हजार रुपए जुर्माना, यहां परिवहन विभाग ने जारी किया निर्देश
नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने कहा है कि तीन महीने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित होने समेत दंडात्मक कार्रवाई से बचने के लिए वाहन मालिकों को वैध ‘प्रदूषण नियंत्रण’ प्रमाण पत्र (पीयूसी) लेकर चलना चाहिए। Read More: स्पा सेंटर की आड़ में चल रहा था जिस्मफरोशी का धंधा, फर्जी ग्राहक क्लिक »-www.ibc24.in