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प्रयोगशालाओं के अन्य जांच करने के आधार पर आरटीपीसीआर जांच की सीमा तय करने को जायज नहीं ठहरा सकते: अदालत

कोच्चि, छह अगस्त (भाषा) केरल उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि राज्य सरकार और उसका चिकित्सा सेवा निगम, केएमएससी इस आधार पर आरटी-पीसीआर जांच दर 500 रुपये तय करने को उचित नहीं ठहरा सकते कि निजी प्रयोगशालाएं अन्य जांच कर रही हैं और वे उनसे लाभ कमा सकती हैं। क्लिक »-www.ibc24.in

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