पल्लेदारी-अमानवीय-गतिविधि-कामगारों-की-दशा-सुधारने-की-जरूरत-केरल-उच्च-न्यायालय
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पल्लेदारी अमानवीय गतिविधि, कामगारों की दशा सुधारने की जरूरत : केरल उच्च न्यायालय

कोच्चि, 14 दिसंबर (भाषा) केरल उच्च न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि व्यक्ति द्वारा सिर या शरीर के अन्य हिस्सों पर बोझ उठाना ‘‘अमानवीय गतिविधि’’ है और इससे संबंधित कानून – पल्लेदार अधिनियम- जो इसकी अनुमति देता है इतिहास का अवशेष है। अदालत ने इसके साथ ही राज्य को निर्देश क्लिक »-www.ibc24.in

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