पत्नी-की-हत्या-के-दोषी-पति-को-उम्रकैद-और-दस-हजार-रुपये-अर्थदंड-की-सजा
पत्नी-की-हत्या-के-दोषी-पति-को-उम्रकैद-और-दस-हजार-रुपये-अर्थदंड-की-सजा

पत्नी की हत्या के दोषी पति को उम्रकैद और दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा

सुलतानपुर, 19 सितम्बर (भाषा) सुलतानपुर जिले में सात वर्ष पूर्व पत्नी को जलाकर मार डालने के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने आरोपी पति को दोषी करार देते हुए उम्रकैद और 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। शासकीय अधिवक्ता विजय शंकर शुक्ला ने बताया कि मामले की क्लिक »-www.ibc24.in

Related Stories

No stories found.
Raftaar | रफ्तार
raftaar.in