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कोई भी धर्म संकीर्ण मानसिकता की शिक्षा नहीं देता: अदालत

चेन्नई, नौ अगस्त (भाषा) मद्रास उच्च न्यायालय ने सोमवार को कहा कि कोई भी धर्म संकीर्ण मानसिकता या किसी को नुकसान पहुंचाने की शिक्षा नहीं देता। इसके साथ ही अदालत ने एक वकील द्वारा दायर जनहित याचिका खारिज कर दी जिसमें तमिलनाडु के मुख्यमंत्री को ‘हिन्दू धार्मिक एवं धर्मार्थ अनुदान’ क्लिक »-www.ibc24.in

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