कोच्चि, 21 अक्टूबर (भाषा) केरल उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को कहा कि शराब के ठेकों के बाहर खड़े लोग ‘समानतावादी’ हैं और कोई भी व्यक्ति किसी तरह की सब्सिडी या आरक्षण की मांग नहीं कर रहा है। साथ ही, ग्राहकों को धैर्यपूर्वक तथा शांतिपूर्ण तरीके से इस तरह की दुकानों क्लिक »-www.ibc24.in