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उच्च न्यायालय ने बर्तन बनाने वाली कंपनी को ‘अमूल’ के ट्रेडमार्क उल्लंघन से रोका

नयी दिल्ली, 21 अगस्त (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक कंपनी को उसके बर्तनों के उत्पादों पर ‘अमूल’ के इस्तेमाल से रोक दिया है, क्योंकि यह भ्रामक रूप से गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन संघ लिमिटेड के ट्रेडमार्क के समान है। उच्च न्यायालय ने कहा कि प्रतिवादी कंपनी द्वारा इस्तेमाल चिन्ह क्लिक »-www.ibc24.in

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