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उच्च न्यायालय ने केंद्र से कहा : एफसीआरए के तहत रिटर्न दाखिल नहीं करने पर एनजीओ के खिलाफ कड़े कदम नहीं उठाएं

नयी दिल्ली, 16 अगस्त (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को केंद्र को निर्देश दिया कि उस गैर सरकारी संगठन के खिलाफ कठोर कदम नहीं उठाया जाए जिसने गृह मंत्रालय के पोर्टल पर फॉर्म भरने में तकनीकी दिक्कतों के चलते विदेशी अंशदान विनियमन कानून (एफसीआरए) के तहत आवश्यक वार्षिक रिटर्न क्लिक »-www.ibc24.in

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