छत्तीसगढ़
आरटीपीसीआर जांच संबंधी नियम पर केंद्र एवं केरल सरकार को उच्च न्यायालय का नोटिस
कोच्चि, आठ सितंबर (भाषा) केरल उच्च न्यायालय ने राज्य एवं केंद्र सरकारों से बुधवार को पूछा है कि यदि किसी व्यक्ति से दूसरों को कोविड-19 संक्रमित किए जाने की संभावना नहीं है, तो उसे काम पर जाने या किसी अन्य गतिविधि हेतु प्रत्येक 72 घंटे में आरटी-पीसीआर जांच कराने के क्लिक »-www.ibc24.in