आंगनवाड़ी-पात्रता-पर-विचार-के-लिये-विवाहित-और-अविवाहित-बेटी-में-भेद-नहीं-कर-सकते-न्यायालय
आंगनवाड़ी-पात्रता-पर-विचार-के-लिये-विवाहित-और-अविवाहित-बेटी-में-भेद-नहीं-कर-सकते-न्यायालय

आंगनवाड़ी: पात्रता पर विचार के लिये विवाहित और अविवाहित बेटी में भेद नहीं कर सकते: न्यायालय

नयी दिल्ली, 15 नवंबर (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को कहा कि बिहार में आंगनवाड़ी सेविका के पद पर चयन के लिए दिशानिर्देशों के अनुसार पात्रता पर विचार के लिए विवाहित और अविवाहित बेटी के बीच कोई अंतर नहीं किया जा सकता। न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी और न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय क्लिक »-www.ibc24.in

Related Stories

No stories found.
Raftaar | रफ्तार
raftaar.in