अपरिहार्य-मजबूरी-के-सामने-बेबसी-को-सहमति-नहीं-माना-जा-सकता-केरल-उच्च-न्यायालय
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अपरिहार्य मजबूरी के सामने बेबसी को सहमति नहीं माना जा सकता : केरल उच्च न्यायालय

कोच्चि, 20 नवंबर (भाषा) केरल उच्च न्यायालय ने बलात्कार के मामले में दोषी करार दिए गए एक व्यक्ति द्वारा दायर अपील पर विचार करते हुए कहा कि अपरिहार्य मजबूरी के सामने बेबसी को सहमति नहीं माना जा सकता है। न्यायमूर्ति आर नारायण पिशारदी ने अपने आदेश में कहा कि केवल क्लिक »-www.ibc24.in

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