छत्तीसगढ़
अदालत ने भ्रूण में विकृति के चलते 22 हफ्ते का गर्भ गिराने की इजाजत दी
नयी दिल्ली, दो अगस्त (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक महिला को चिकित्सीय तरीके से 22 हफ्ते का गर्भ गिराने की इजाजत दे दी क्योंकि भ्रूण में गंभीर विकृतियां थीं और जन्म के बाद बच्चे के जीवित रहने की संभावना कम थी। न्यायमूर्ति रेखा पल्ली ने एम्स के चिकित्सा बोर्ड क्लिक »-www.ibc24.in