अदालत-के-आदेश-में-संभावित-त्रुटि-को-दूर-करने-के-लिए-अपील-एक-न्यायिक-पड़ताल-है-उच्चतम-न्यायालय
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अदालत के आदेश में संभावित त्रुटि को दूर करने के लिए अपील एक न्यायिक पड़ताल है: उच्चतम न्यायालय

नयी दिल्ली, 29 नवंबर (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को कहा कि किसी आदेश में संभावित त्रुटि को दूर करने के लिए अपील एक न्यायिक पड़ताल है और कानून अपील करने का यह उपाय उपलब्ध कराता है क्योंकि अदालतों में बैठे न्यायाधीश भी गलतियां कर सकते हैं। न्यायमूर्ति एस. अब्दुल क्लिक »-www.ibc24.in

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