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उप्र: किशोरी से बलात्कार के मामले में दोषी को 10 साल कारावास की सजा

बलिया (उत्तर प्रदेश), 13 मई (भाषा) बलिया जिले की एक स्थानीय अदालत ने 16 वर्षीय एक किशोरी को अगवा कर उसका बलात्कार करने के मामले में एक आरोपी को दोषी करार देते हुए उसे 10 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अभियोजन विभाग के संयुक्त निदेशक सुरेश पाठक क्लिक »-www.ibc24.in

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