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जबतक धोखाधड़ी या साठगांठ का साक्ष्य न हो, नीलामी के जरिये हुई बिक्री नहीं रद्द की जा सकती : न्यायालय

नयी दिल्ली, 18 फरवरी (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि जब तक धोखाधड़ी या साठगांठ का ठोस साक्ष्य न हो, तब तक सार्वजनिक नीलामी के जरिये तय बिक्री को नहीं रद्द किया जा सकता है। न्यायमूर्ति एम. आर. शाह और न्यायमूर्ति बी. वी. नागरत्ना ने आंध्र प्रदेश उच्च क्लिक »-www.ibc24.in

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