छत्तीसगढ़
गैर-तार्किक अंतिम आदेश पारित करने की परिपाटी बंद होनी चाहिए : शीर्ष अदालत
नयी दिल्ली, 19 अप्रैल (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि किसी तर्क के बिना अंतिम आदेश सुनाने की परिपाटी समाप्त होनी चाहिए और इसे हतोत्साहित किया जाना चाहिए। इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने हत्या के एक मामले में आरोपी को इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा बरी किये जाने क्लिक »-www.ibc24.in