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फर्जी तथ्यों को रद्द किये बिना लोक अदालत के आदेश को पलटा या निरस्त नहीं किया जा सकता : न्यायालय

नयी दिल्ली, 18 मई (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को कहा कि लोक अदालत के रिकॉर्ड पर रखे गये फर्जी तथ्यों को निरस्त किये बिना उसके फैसले को पलटा या निरस्त नहीं किया जा सकता है। ‘लोक अदालत’ एक वैकल्पिक विवाद निवारण तंत्र है और यह एक ऐसा मंच है क्लिक »-www.ibc24.in

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