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करदाता एक आकलन वर्ष में सिर्फ एक बार ही ‘अपडेट’ कर सकेंगे आईटीआर

नयी दिल्ली, नौ फरवरी (भाषा) किसी करदाता को एक आकलन वर्ष में सिर्फ एक बार अपने आयकर रिटर्न (आईटीआर) को अद्यतन (अपडेट) करने की अनुमति होगी। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के चेयरमैन जे बी महापात्र ने बुधवार को यह जानकारी दी। भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम क्लिक »-www.ibc24.in

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