छत्तीसगढ़
उच्चतम न्यायालय ने प्रेमजी, अन्य के खिलाफ बेंगलुरु की अदालत में कार्रवाई रोकी
नयी दिल्ली, आठ फरवरी (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को बेंगलुरु की एक अदालत में विप्रो के पूर्व चेयरमैन अजीम प्रेमजी और अन्य के खिलाफ कार्रवाई पर रोक लगाते हुए इस बारे में निचली अदालत के न्यायाधीश से रिपोर्ट तलब की है। न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश क्लिक »-www.ibc24.in