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पति की क्रूरता के संबंध में मृत्यु से पूर्व पत्नी के बयान धारा 498 ए के तहत स्वीकार्य : न्यायालय

नयी दिल्ली ,13 मई (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि पत्नी पर पति द्वारा की गई क्रूरता के संबंध में मृत्यु पूर्व दिए गए पत्नी के बयान साक्ष्य अधिनियम के तहत भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए के तहत आरोपों की सुनवाई के दौरान स्वीकार्य होंगे। प्रधान क्लिक »-www.ibc24.in

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