खरगोनः Section-144 in Khargone मध्यप्रदेश के खरगोन जिले में 15 मई तक धारा-144 लागू रहेगी। इस दौरान बिना अनुमति रैली, जुलूस, धरना प्रदर्शन की इजाजत नहीं रहेगी। धार्मिक उन्माद फैलाने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में अपर कलेक्टर एस एस मुजाल्दा ने आदेश जारी कर दिया है। Read क्लिक »-www.ibc24.in