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पहली शादी कानूनी तौर पर भंग न होने पर दूसरी पत्नी पेंशन की हकदार नहीं : उच्च न्यायालय

मुंबई, 16 फरवरी (भाषा) बम्बई उच्च न्यायालय ने बुधवार को कहा कि दूसरी पत्नी अपने मृतक पति की पेंशन की हकदार नहीं हो सकती है, यदि पहली शादी को कानूनी तौर पर खत्म किये बिना ही यह (दूसरी) विवाह किया गया हो। न्यायमूर्ति एस जे कठवल्ला और न्यायमूर्ति जाधव की क्लिक »-www.ibc24.in

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