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सेबी ने संबद्ध पक्ष लेनदेन के नए मानदंडों को स्पष्ट किया

नयी दिल्ली, 30 मार्च (भाषा) बाजार नियामक सेबी ने बुधवार को संबद्ध पक्ष लेनदेन के लिए नए मानदंडों को स्पष्ट करते हुए कहा कि कंपनियों को एक अप्रैल से पहले हुए सौदों के मामले में शेयरधारकों से नई मंजूरी लेने की जरूरत नहीं है। सेबी ने एक अप्रैल से लागू क्लिक »-www.ibc24.in

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