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न्यायालय ने एम्स को अपने सभी संस्थानों में ‘रोस्टर’ आधारित आरक्षण लागू करने का निर्देश दिया

नयी दिल्ली, 13 मई (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) को जवाहरलाल स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (जिपमेर), पांडिचेरी की तरह अपने सभी संस्थानों में ‘रोस्टर’ आधारित आरक्षण लागू करने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति एल. नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली पीठ ने स्पष्ट किया क्लिक »-www.ibc24.in

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