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आईपीएस अफसर व अन्य के खिलाफ ऋण धोखाधड़ी मामले में केंद्र, सीवीसी, सीबीआई से जवाब तलब

नयी दिल्ली, छह अप्रैल (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने कथित रूप से करोड़ों रुपये की बैंक ऋण धोखाधड़ी और एक व्हिसल ब्लोअर की मौत के मामले में उत्तराखंड के एक आईपीएस अधिकारी और अन्य के खिलाफ ‘समयबद्ध’ जांच संबंधी याचिका पर केंद्र सरकार, केंद्रीय सतर्कता आयोग और सीबीआई से जवाब तलब क्लिक »-www.ibc24.in

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