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500 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्र में बनने वाली सभी परियोजनाओं का पंजीयन अनिवार्य होगा: दिल्ली रेरा

नयी दिल्ली, 28 अप्रैल (भाषा) दिल्ली के रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (रेरा) ने बृहस्पतिवार को कहा कि 500 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्र में विकसित की जा रहीं सभी आवासीय और वाणिज्यिक परियोजनाओं का राज्य नियामक के पास अनिवार्य पंजीयन करवाना होगा। दिल्ली रेरा ने सार्वजनिक नोटिस ने यह साफ किया क्लिक »-www.ibc24.in

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