छत्तीसगढ़
लड़कियों के लिए विवाह योग्य आयु बढ़ाने से वयस्कों के बीच सहमति से विवाह अपराध हो जाएंगे: ज्ञापन
नयी दिल्ली, 18 मई (भाषा) महिला समूहों ने लड़कियों के लिए विवाह योग्य आयु 18 से बढ़ाकर 21 वर्ष करने संबंधी प्रस्तावित संशोधन पर बुधवार को चिंता जताते हुए कहा कि यह कदम वयस्कों के बीच सहमति से विवाह को अपराध बना देगा। इस मुद्दे को देख रही संसद की क्लिक »-www.ibc24.in