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संपूर्ण सेवा अभिलेखों के आधार पर समय पूर्व सेवानिवृत्ति का आदेश पारित किया जाना चाहिए: न्यायालय

नयी दिल्ली, चार फरवरी (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि पूरे सेवा रिकॉर्ड के आधार पर समय से पहले सेवानिवृत्ति का आदेश पारित किया जाना चाहिए। न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता और न्यायमूर्ति वी रामसुब्रमण्यम की पीठ ने कहा, ‘संपूर्ण सेवा रिकॉर्ड को ध्यान में रखा जाना चाहिए जिसमें पदोन्नति क्लिक »-www.ibc24.in

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