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दूसरे पेशों में कार्यरत लोगों को अस्थायी तौर पर बार काउंसिल में पंजीकृत किया जा सकता है: न्यायालय

नयी दिल्ली, 21 अप्रैल (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को कहा कि अन्य पेशों में काम कर रहे किसी शख्स को किसी बार काउंसिल में अस्थायी रूप से पंजीकृत किया जा सकता है। शीर्ष अदालत ने कहा कि लेकिन उस व्यक्ति को अखिल भारतीय बार परीक्षा (एआईबीई) को उत्तीर्ण करना क्लिक »-www.ibc24.in

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