छत्तीसगढ़
पीएसीएल मामला: सेबी ने रिफंड के लिए निवेशकों को मूल पंजीकरण प्रमाणन देने को कहा
नयी दिल्ली, 12 अप्रैल (भाषा) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) की एक उच्चस्तरीय समिति ने पीएसीएल की गैरकानूनी योजनाओं के निवेशकों से ‘रिफंड’ के लिए मूल पंजीकरण प्रमाणपत्र देने को कहा है। निवेशकों से कहा गया है कि वे समिति से एसएमएस मिलने के बाद 30 जून तक मूल क्लिक »-www.ibc24.in