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जिसका नाम प्राथमिकी में नहीं है, वह कार्यवाही रद्द करने का अनुरोध नहीं कर सकता: न्यायालय

नयी दिल्ली, 13 फरवरी (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि एक व्यक्ति जिसे प्राथमिकी में आरोपी के रूप में नामित नहीं किया गया है, वह किसी आपराधिक मामले में किसी अन्य व्यक्ति से संबंधित कार्यवाही को रद्द करने का अनुरोध नहीं कर सकता है। न्यायमूर्ति ए. एम. खानविलकर और क्लिक »-www.ibc24.in

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