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अधिक अंक लाने वाले ओबीसी उम्मीदवार सामान्य श्रेणी की सीटों के हकदार : न्यायालय

नयी दिल्ली, 28 अप्रैल (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को कहा कि अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) श्रेणी के उन उम्मीदवारों को सामान्य श्रेणी में समायोजित करने की आवश्यकता है जो सामान्य श्रेणी के नियुक्त अंतिम उम्मीदवारों की तुलना में अधिक मेधावी हैं। सर्वोच्च अदालत ने कहा कि ऐसी परिस्थितियों में क्लिक »-www.ibc24.in

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