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ऋण भुगतान न करने के मामले में एफआरएल के खिलाफ कदम से किसी को फायदा नहीं : शीर्ष अदालत

नयी दिल्ली, एक फरवरी (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि ऋण के भुगतान में विलंब के लिए फ्यूचर रिटेल लिमिटेड (एफआरएल) के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने से किसी भी पक्ष को लाभ नहीं होगा। साथ ही, इसने 27 बैंकों के कंसोर्टियम को कंपनी की याचिका पर जवाब दाखिल क्लिक »-www.ibc24.in

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