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मृतक के संरक्षित वीर्य के नमूने को माता-पिता, कानूनी वारिस को जारी करने का कोई कानून नहीं: अस्पताल

नयी दिल्ली, छह फरवरी (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया गया है कि अविवाहित मृत पुरुष के संरक्षित किए गए वीर्य के नमूने को उसके माता-पिता या कानूनी वारिसों को जारी करने के लिए देश में कोई कानून नहीं है। सर गंगा राम अस्पताल ने उच्च न्यायालय के समक्ष दायर क्लिक »-www.ibc24.in

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