छत्तीसगढ़
मुश्ताक लत्राम को सरकार ने यूएपीए के तहत आतंकवादी घोषित किया
नयी दिल्ली, 14 अप्रैल (भाषा) सरकार ने मुश्ताक अहमद जरगर उर्फ ‘मुश्ताक लत्राम’ को गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत ‘‘आंतकवादी’’ घोषित कर दिया है। केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने एक अधिसूचना में यह जानकारी दी। कड़े आतंकवाद रोधी कानून यूएपीए के तहत उसे आतंकवादी घोषित करने से सुरक्षा एजेंसियों क्लिक »-www.ibc24.in