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संसद सदस्य विकास कार्यों के लिए सांसद निधि पर अर्जित ब्याज का उपयोग नहीं कर सकते: संशोधित मानदंड

नयी दिल्ली, नौ मई (भाषा) केंद्रीय क्षेत्र की विभिन्न योजनाओं के तहत धन के उपयोग के नियमों में संशोधन के साथ सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीलैड्स) निधि पर अर्जित ब्याज का उपयोग संसद सदस्य विकास कार्यों के लिए नहीं कर सकते। वित्त मंत्रालय के एमपीलैड्स सहित केंद्र प्रायोजित योजनाओं क्लिक »-www.ibc24.in

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