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सूक्ष्म-वित्त ऋणदाता ग्राहकों से ‘ऊंचा’ ब्याज नहीं वसूल सकते : रिजर्व बैंक

मुंबई, 14 मार्च (भाषा) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सोमवार को कहा कि सूक्ष्म-वित्त ऋणदाता संस्थान ग्राहकों से ऊंचा ब्याज नहीं वसूल सकते हैं। इसके साथ ही उन्हें कर्जों से जुड़े शुल्कों की एक सीमा भी तय करने को कहा गया है। एक सूक्ष्म-वित्त ऋण का आशय तीन लाख रुपये क्लिक »-www.ibc24.in

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