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केवल जानकारी छिपाने का मतलब यह नहीं है कि नियोक्ता मनमाने ढंग से कर्मचारी को बर्खास्त कर सकता है: न्यायालय

नयी दिल्ली, तीन मई (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि किसी मामले में कोई सूचना छिपाना या झूठी जानकारी देने का मतलब यह नहीं है कि नियोक्ता मनमाने ढंग से कर्मचारी को सेवा से बर्खास्त/समाप्त कर सकता है। न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ ने कहा क्लिक »-www.ibc24.in

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