छत्तीसगढ़
मृतक आश्रित कोटे के तहत विवाहित बेटी भी नौकरी की पात्र : त्रिपुरा उच्च न्यायालय
अगरतला, नौ फरवरी (भाषा) त्रिपुरा उच्च न्यायालय ने कहा है कि अपने पिता की आय पर आश्रित पुत्री भी मृतक आश्रित कोटे के तहत नौकरी की पात्र है। मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत मोहंती और न्यायमूर्ति एससी चट्टोपाध्याय की खंडपीठ ने मंगलवार को अपने फैसले में एकल न्यायाधीश का निर्णय बरकरार रखते क्लिक »-www.ibc24.in