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महाराष्ट्र : दो सहकारिता अधिकारी रिश्वत मामले में बरी

ठाणे, 28 अप्रैल (भाषा) महाराष्ट्र की एक अदालत ने 2012 के रिश्वत मामले में सहकारी समितियों के एक उप-पंजीयक (डिप्टी रजिस्ट्रार) और एक अन्य अधिकारी को ‘संदेह का लाभ’ देते हुए बरी कर दिया। जिला न्यायाधीश (एसीबी कोर्ट) शैलेंद्र तांबे ने 13 अप्रैल को पारित अपने आदेश में (जिसकी एक क्लिक »-www.ibc24.in

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