नयी दिल्ली, चार मई (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को महाराष्ट्र राज्य निर्वाचन आयोग को स्थानीय निकाय चुनावों के कार्यक्रम को दो सप्ताह के भीतर अधिसूचित करने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति एएम खानविलकर, न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति सी टी रविकुमार की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि संबंधित क्लिक »-www.ibc24.in