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उच्च न्यायालय ने कहा : बेटी कोई सम्पत्ति नहीं, जिसे दान में दिया जाए

मुंबई, 28 जनवरी (भाषा) बंबई उच्च न्यायालय की औरंगाबाद पीठ ने एक व्यक्ति द्वारा अपनी 17-वर्षीया बेटी को तांत्रिक को ‘दान’ करने के मामले में कड़ी आपत्ति करते हुए कहा है कि लड़की कोई सम्पत्ति नहीं, जिसे दान में दिया जाए। न्यायमूर्ति विभा कंकनवाड़ी की एकल पीठ ने यह टिप्पणी क्लिक »-www.ibc24.in

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