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उपभोक्ता संरक्षण कानून के तहत आती हैं स्वास्थ्य सेवाएं: न्यायालय

नयी दिल्ली, 29 अप्रैल (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि चिकित्सकों और स्वास्थ्य सेवाओं को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के दायरे से बाहर नहीं रखा गया है और इससे संबंधित जनहित याचिका को ‘‘प्रेरित जनहित याचिका’’ करार दिया। न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति हेमा कोहली की पीठ क्लिक »-www.ibc24.in

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