छत्तीसगढ़
फेरीवालों को बाजारों में केवल नीति के अनुसार ही काम करने की अनुमति : न्यायालय
नयी दिल्ली, 15 अप्रैल (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि किसी फेरीवाले को इस बात पर जोर देने का कोई अधिकार नहीं है कि उसे रात में उसी जगह पर अपना माल व सामान रखने की अनुमति दी जाए, जहां वह फेरी लगाता है। न्यायमूर्ति एम. आर. शाह और क्लिक »-www.ibc24.in