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सरकार जीएसटी कानून के तहत क्रिप्टोकरेंसी के वर्गीकरण पर कर रही है काम

नयी दिल्ली, 20 मार्च (भाषा) सरकार माल एवं सेवा कर (जीएसटी) कानून के तहत क्रिप्टोकरेंसी को वस्तुओं या सेवाओं के रूप में वर्गीकृत करने पर काम कर रही है, ताकि लेनदेन के पूरे मूल्य पर कर लगाया जा सके। इस समय सिर्फ क्रिप्टो एक्सचेंज द्वारा दी जाने वाली सेवा पर क्लिक »-www.ibc24.in

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