अदालत की असाधारण शक्तियां ‘‘धनी’’ अभियुक्तों के लिए नहीं: उच्च न्यायालय

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नयी दिल्ली, 15 मई (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने टिप्पणी की है कि अदालत की असाधारण शक्तियां इस लिए नहीं हैं कि ‘‘धनी’’ अभियुक्त अपने संदिग्ध कार्यों के लिए कानून को तोड़ने-मरोड़ने का प्रयास करें। उच्च न्यायालय ने यह टिप्पणी फोर्टिस के पूर्व प्रवर्तक मालविंदर सिंह और उनके वकील की क्लिक »-www.ibc24.in

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