
नयी दिल्ली, 12 मार्च (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक हिंदू दंपती के विवाह को यह कहते हुए भंग कर दिया कि पत्नी ने अपने पति के खिलाफ एक झूठी शिकायत की थी, जिसके चलते उसकी (पति की) अत्यधिक मानसिक प्रताड़ना हुई। न्यायमूर्ति विपिन सांघी की एक पीठ ने कहा क्लिक »-www.ibc24.in